चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है. उच्चतर शिक्षा विभाग ने इसके लिए पॉलिसी तैयार कर ली है.
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पहले सरकार ने यह नियम सरकारी अध्यापकों के लिए लागू किया था, मगर अब यह नियम सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए भी लागू कर दिया गया है.सरकार ने जुलाई 2021 को ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू किया था.
इससे पहले हरियाणा सरकार ने सितंबर 2021 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को “आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2” के तहत अनुबंध कर्मचारियों पर भी लागू करने का निर्णय लिया था. इसके तहत राज्य सरकार ने प्रदेश में एक कैडर के 80 या उससे अधिक संख्या में कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू किया है. सरकार ने उस नियम को सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!