HSSC से पास चालक ही स्वास्थ्य सेवाओं में होंगे भर्ती, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने किया परिवहन सेवा नियमों में संशोधन

चंडीगढ़ | हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपने परिवहन सेवा के नियमों को संशोधित किया गया है. नए संशोधन के अनुसार सीधी भर्ती के तहत चालक मैट्रिक पास हो व उसके पास कम से कम तीन वर्ष पुराना हल्का/ भारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.

latest driver job 2021

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए. आवेदक की आंखों की रोशनी दुरुस्त होनी चाहिए और मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत विषय होना चाहिए. उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी भी होना चाहिए.

यह भी पढ़े -  इस दिन से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, मुख्यमंत्री सैनी पेश करेंगे अंतरिम बजट

50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र

वहीं, पदोन्नति के तहत भर्ती होने वाले ड्राइवरों को मैट्रिक पास, 3 वर्ष पुराना हल्का-भारी वैध ड्राइविंग का लाइसेंस, केटेगरी सी व डी कर्मचारी के तौर पर 3 वर्ष का अनुभव, विभाग की तरफ से आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए. आंखों की रोशनी ठीक होनी चाहिए, मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए और उम्र 50 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit