चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने अब पहली कक्षा में दाखिले को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा आयु संबंधित नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. नए नियमों के तहत, अब पहली कक्षा में 6 साल का बच्चा ही दाखिला ले सकता है. हालांकि, एक साल के लिए आयु में 6 महीने की छूट दी गई है. जिसके बाद, नए शैक्षिणक सत्र से साढ़े 5 साल का बच्चा भी पहली कक्षा में दाखिला ले सकता है.
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत, शुक्रवार को इस संबंध में पत्र लिखकर सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं. पूरे देश में स्कूल प्रवेश की आयु एकसमान करने का निर्णय लिया गया है इसलिए हरियाणा में भी प्रवेश की आयु 6 साल करने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी.
नए सत्र से साढ़े 5 साल आयु अनिवार्य
1 अप्रैल से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2023-24 के तहत पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 31 मार्च 2023 तक साढ़े 5 साल होनी चाहिए. इस सत्र में उन्हीं बच्चों का दाखिला लिया जाएगा जो 1 अप्रैल 2023 को 5 साल 6 महीने की आयु पूरी कर चुके हैं.
2024- 25 सत्र से 6 साल के बच्चों को मिलेगा दाखिला
वहीं, 1 अप्रैल 2024 को शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में पहली कक्षा में दाखिले को लेकर आयु सीमा अलग रहेगी. इस शैक्षणिक सत्र से दाखिले की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2024 तक 6 साल होना अनिवार्य होगा. केवल उन्हीं बच्चों का पहली कक्षा में दाखिला लिया जाएगा जो 1 जनवरी 2024 को अपनी आयु के 6 साल पूरे कर चुके होंगे.
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