हरियाणा के गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश, किसी बाहरी की No एंट्री

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने गांवों में लगातार चल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार दोबारा से ठीकरी पहरा लगाने का फैसला लिया है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के आने जाने पर कड़ी नजर रखी जा सके और गांवों में कोरोनावायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके. हरियाणा सरकार ने पिछले साल भी ठीकरी पहरे की प्रथा को गांवों में लागू किया था, जो निश्चित रूप से गांवों में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी प्रभावी सिद्ध हुआ था.

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इस संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस बारे में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी उपायुक्तों को एक पत्र भेजा गया है. इस पत्र में हिदायतें दी गई हैं कि वह पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड प्रोटोकॉल एक्ट 1918 के प्रावधानों के तहत जन सुरक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा गश्त अर्थात ठीकरी पहरा लगाने के संबंध में जरूरी आदेश जारी कर सकते हैं.

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी जिला उपायुक्त को अगले 24 घंटे के भीतर इस बारे में जरूरी आदेश जारी करने और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है

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