हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मॉनसून सत्र में नकल विरोधी कानून लाने की तैयारी

चंडीगढ़ । HSSC भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रदेश की मनोहर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाने का फैसला लिया है. विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में सरकार इस संबंध में कानून बनाने के लिए विधेयक पेश कर सकती हैं. कानून का खाका तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रदेश में अभी तक नकल माफियाओं पर पेपर लीक मामले में सामान्य अपराधिक धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं.यदि यह कानून लागू होता है तो न केवल पेपर लीक करने वाले माफिया, बल्कि पेपर लेने वाले से लेकर कमीशन चैयरमेन, सदस्य, एजैंसी या अन्य जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे कम से कम सात वर्ष की कैद हो सकती है.

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इसके साथ ही इस कानून में गैरजमानती धाराएं शामिल करने की भी सिफारिशें की गई है. सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार यदि 20 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र तक यह कानूनी खाका तैयार हो गया तो यह बिल इसी सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है. अभी तक पेपर लीक करवाने वाले माफियाओं पर पुलिस धारा 120 बी, 420 व 468 के तहत केस दर्ज करती है.

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हरियाणा पुलिस भर्ती पेपर हुआ था लीक

बता दें कि हरियाणा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस के सामने एक-2 नई जानकारियों का खुलासा हो रहा है. कैथल से जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनमें एक मुख्य नाम हिसार के नरेन्द्र का भी है.पेपर कैसे और कहां से लीक हुआ और आगे कैसे बढ़ा , पुलिस एक-2 कड़ी जोड़कर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं. वहीं उन लोगों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने लाखों रुपए देकर इस पेपर को खरीदा था.

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