चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने राज्य में विभिन्न ट्रेडों में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 3,206 पदों पर नियुक्तियाँ की है. अब इस भर्ती को रद्द करने क़े लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका दायर कर आयोग द्वारा राज्य क़े विभिन्न ट्रेडों में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 3,206 पदों पर की गई नियुक्तियों को रद करने की मांग की गई है.
पूरी चयन प्रक्रिया को किया जाए अवैध घोषित
हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा की सरकारी भर्तियों भर्ती में सामाजिक- आर्थिक मानदंडों को अवैध घोषित कर उन्हें रद्द करने का फैसला सुनाया है. ऐसे में एचएसएससी ने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के चयन में चयनित उम्मीदवारों को सामाजिक- आर्थिक मानदंडों (अब असंवैधानिक घोषित) के तहत अतिरिक्त अंक दिए थे, इसलिए याचिकाकर्ताओ का कहना है कि इस पूरी चयन प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाना चाहिए.
2 जुलाई को होगी सुनवाई
हरियाणा के पानीपत जिले के निवासी दीपक कुमार और कई अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर यह मामला हाईकोर्ट के सामने जा पहुंचा है. इस याचिका की सुनवाई अब आगे होगी. इस याचिका को अब आगे की सुनवाई के लिए 2 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
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