चंडीगढ़ | हरियाणा राज्य भर में संपीड़ित प्राकृतिक गैस और पाइप्ड प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की सुचारू स्थापना की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से “उपयोग का अधिकार और रास्ते का अधिकार” नीति शुरू करने की तैयारी कर रहा है. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को अनुमोदित ईंधन का उपयोग नहीं करने वाली औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने और गलती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
257 औद्योगिक क्षेत्र के भीतर हो रहा काम
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हरियाणा में अभी कम- से- कम 632 औद्योगिक इकाइयों ने गैस को अपने ईंधन विकल्प के रूप में अपनाया है और उनमें से 257 औद्योगिक क्षेत्र के भीतर काम कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्र में 403 इकाइयाँ अनुमोदित वैकल्पिक ईंधन के साथ काम कर रही हैं.
ये है उद्देश्य
सीएनजी व पीएनजी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रणनीतिक कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य- स्तरीय शीर्ष निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा. वहीं, इस समिति में उद्योग और वाणिज्य, शहरी विकास और स्थानीय निकाय विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. परिचालन दक्षता को बढ़ाते हुए अधिकारी एक निश्चित समयसीमा के भीतर सीएनजी और पीएनजी पाइपलाइन स्थापना में रास्ते के अधिकार और उपयोग के अधिकार प्रक्रियाओं के लिए डिज़ाइन किया गया एक ऑनलाइन सेवा मॉड्यूल लॉन्च करेंगे. जिसका उद्देश्य प्रक्रियात्मक जटिलताओं में सुविधा लाना है.
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