चंडीगढ़ | हरियाणा में सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई है. इस बार लगभग 12 हजार करोड़ रुपये राजस्व हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. साथ ही, फैसला किया गया है कि किसी भी गांव में 2 से ज्यादा शराब के ठेके नहीं खुलेंगे.
संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि गांव की फिरनी पर अब शराब का ठेका नहीं खुलेगा. फिरनी के आसपास गांव के लोग रहते हैं तो आबादी से 50 मीटर की दूरी पर ठेका खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए आसपास रहने वाले लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा.
महंगी हुई देशी व अंग्रेजी शराब
हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर की गई नई आबकारी नीति के तहत, अब अंग्रेजी शराब के दामों में 4 से 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी. जबकि देशी शराब की बोतल 4 रूपए महंगी हो जाएगी. यह बदलाव 12 जून 2024 से लागू होंगे, क्योंकि पुरानी पॉलिसी इसी तारीख तक प्रभावी रहेगी.
मतदान के बाद होगी नये ठेकों की ई- टेंडरिंग
गांवों में ठेके खुलने का समय अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सुबह 8 से रात 11 बजे तक रहेगा, जबकि नवंबर से मार्च तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ठेके खुले रहेंगे. वहीं, शहरों में ठेके सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे. नए ठेकों की अलाटमेंट के लिए ई- टेंडिंरग प्रक्रिया भी 25 मई यानि मतदान के बाद शुरू होगी.
गुरुग्राम- फरीदाबाद में समय पर छूट
वहीं, ठेके खोलने की समय- सीमा को लेकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में छूट प्रदान की गई है. रात 12 बजे के बाद भी बार खोलने पर सरकार की ओर से कोई मनाही नहीं होगी. बस उसके लिए सरकार को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा. यदि रात 12 के बाद से 2 बजे तक कोई बार खोलता है तो उसे सालाना 20 लाख रुपए अदा करने होंगे. इसके अलावा, यदि 2 बजे के बाद भी कोई बार खोले रखना चाहता है तो उसे सरकार को 5 लाख रुपए प्रति घंटे की फीस देनी होगी.
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