चंडीगढ़ । हरियाणा राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब हरियाणा सरकार ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र लॉकडाउन चलाया है. 2 दिन पहले हरियाणा के लगभग सभी जिलों फतेहाबाद, सिरसा, करनाल ,रोहतक , सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम , पंचकूला में 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है. सोमवार को सुबह 5:00 बजे से लॉक डाउन शुरू हुआ है और 10 मई को सुबह 5:00 बजे तक चलेगा. बड़ी बात तो यह है कि इस लॉक डाउन की अवधि में गेहूं की खरीद भी नहीं हो पाएगी.
हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य विजय वर्धन ने इस बारे में लिखित आदेश जारी किए हैं. इस बार लापरवाही करने वाले लोगों पर अधिक सख्ती बरती जाएगी. किसी व्यक्ति को बिना वजह बाहर घूमने फिरने की इजाजत नहीं होगी. यदि कोई बिना किसी वजह से घर से बाहर निकलता हुआ पकड़ा गया तो जुर्माना लगेगा और साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है. लॉक डाउन की अवधि में आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारी, कानून व्यवस्था में लगे कर्मचारी जैसे सी ए पी एफ के जवान , सेना, पुलिस के जवान, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, दमकल और बिजली विभाग के कर्मचारी , मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी और कोविड-19 सेंटर में ड्यूटी कर रहे हो लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाकर आने जाने की छूट मिलेगी.
- इसके साथ ही किसी भी प्रकार की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को या ड्यूटी पर जाने वाले स्टाफ मेंबर को, यात्रियों , वाहनों में सामान की ढुलाई करने में लगे कर्मचारी, आवश्यक वस्तुओं के निर्माण से संबंधित कार्य में लगे कर्मचारियों पर कोई रोक नहीं लगेगी.
- नर्सिंग होम, क्लीनिक , फार्मास्यूटिकल रिसर्च, प्रयोगशाला , चिकित्सा उपकरणों की दुकानें , मेडिकल शॉप, डिस्पेंसरी, पशु चिकित्सा अस्पताल, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, एंबुलेंस सेवा चालू रहेगी.
- चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य, केबल सेवाओं के साथ ही सूचना टेक्नोलॉजी से संबंधित सेवाएं, इंटरनेट सेवाओं, दूरसंचार और आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी पर रोक कोई रोक नहीं होगी.
- भंडारण सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज , संप्रेक्षण और वितरण इकाइयां, बिजली उत्पादन, भंडारण आउटलेट , गैस खुदरा और पैट्रोलियम, एलपीजी, पेट्रोल पंप सब चालू रहेंगे.
- श्रमिकों को और किसानों को खेतों में काम करने से नहीं रोका जाएगा. फसलों की बुवाई व कटाई से जुड़ी मशीनें कहीं पर भी आने जाने में सक्षम होंगी.
- एटीएम के साथ-साथ खाने-पीने के सामानों की होम डिलीवरी जैसे रेस्टोरेंट आदि से जारी रहेगी.