पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और HSSC को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत HSSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया गया है. इसके अनुसार, भर्ती पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया गया है. इसके अलावा, अग्निशामन विभाग के फायरमैन ऑपरेटर कम ड्राइवर पद के आवेदकों के करीब 500 सर्टिफिकेट फर्जी निकले हैं, जिसकी जांच आयोग द्वारा सीआईडी से करवाई जाएगी.

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HIGH COURT

इस मामले को लेकर जींद के रहने वाले याचिकाकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ग्रुप सी के 32,000 पदों पर भर्ती कर रही है. इस दौरान वेबसाइट पर आवेदन किया गया था लेकिन उनका आवेदन दर्ज नहीं हुआ. जिसके कारण वह विभिन्न पदों पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए. इस मामले में 1 फरवरी को हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी गई थी.

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वहीं, एक अन्य याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने बिजली विभाग में सहायक लाइनमैन के लिए आवेदन किया था, जिस परीक्षा में उसने कुल 51 नंबर प्राप्त किए थे जबकि कट ऑफ मार्क्स 45.82 था, तब भी उसका चयन नहीं किया गया लेकिन उससे कम मार्क्स वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया था.

अध्यक्ष ने कही ये बात

HSSC के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिन उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं थे, उनका नाम सूची में जारी नहीं किया गया है. ऐसे उम्मीदवारों को आयोग के पास दस्तावेज के साथ एप्लीकेशन दे सकते हैं. इसलिए उन्हें एक बार अवश्य मौका मिलेगा.

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