डेरा प्रमुख राम रहीम की फरलो याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, सुनवाई के दौरान कही ये बातें

चंडीगढ़ | साध्वियों से यौन शौषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) में 21 दिन की फरलो को लेकर अर्जी लगाई है. उन्होंने अपनी फरलो याचिका में कहा है कि इसी महीने डेरा सच्चा सौदा में कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें उसे शामिल होना है.

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हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

डेरा प्रमुख की फरलो याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वह कार्यक्रम को स्थगित कर ले. हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहले कार्यक्रम रख लेते हो, फिर कोर्ट में आकर याचिका लगा इसमें शामिल होने का दबाव डालते हो. चीफ जस्टिस की बेंच अब इस अर्जी पर जुलाई में सुनवाई करेगी, क्योंकि यह केस उसी बेंच में चल रहा है.

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कोर्ट परमिशन जरूरी

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर राम रहीम को बार- बार जेल से बाहर लाने का विरोध जताया था. इसके बाद 29 फरवरी को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए थे कि कोर्ट की परमिशन के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए.

हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट ने राम रहीम की अर्जी पर SGPC सहित हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही, कहा है कि जुलाई में जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ही इस अर्जी पर सुनवाई करेगी.

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हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में बताया है कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की एप्लिकेशन आई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय लिया जाएगा. इसके बाद, सुनवाई 2 जुलाई तक स्थगित कर दी गई.

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