राम रहीम को मिली बड़ी राहत, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में रद्द किया केस

चंडीगढ़ | पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Ram Rahim) के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर बड़ी राहत प्रदान की है. दरअसल, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने तथ्यों की कमी के चलते यह फैसला लिया है. जालंधर देहात पुलिस जल्द ही मामले की रिपोर्ट दर्ज करेगी.

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हाई कोर्ट ने कही ये बातें

करीब 7 साल पहले आयोजित एक सत्संग की दौरान राम रहीम ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी. जब इसका वीडियो जालंधर के रविदास समाज तक पहुंचा तो रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के प्रधान जस्सी तलहन ने मामले की जांच की. इसकी शिकायत जालंधर देहात पुलिस को दी गई. जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था.

केस दर्ज होने के कुछ दिन बाद राम रहीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (PHHC) का दरवाजा खटखटाया था. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उपदेश देते समय किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है. हाई कोर्ट ने एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही को खारिज कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया.

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ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि यह मामला इसी साल 17 मार्च को जालंधर के पतारा थाने में दर्ज किया गया था. मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 295- ए जोड़ी गई. इसके बाद गुरमीत राम रहीम सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एक सत्संग को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी.

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