हरियाणा के शहरी निकायों में रि-एसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू, आ सकता है 500 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स

चंडीगढ़ ।  हरियाणा में शहरी निकायों की प्रॉपर्टी टैक्स के रि-एसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रदेश के 88 शहरों की प्रॉपर्टी का पूरा डाटा जियो टेक कर एनआइसी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. अब शहरी निकाय विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में देय टैक्स राशि की गणना करवाई जाएगी. इस गणना के आधार पर प्रापर्टी टैक्स के नोटिस तैयार किए जाएंगे. ऐसी संभावना है कि इस बार शहरी निकाय विभाग को पिछले साल की तुलना में करीब पांच सौ करोड़ रुपये का प्रापर्टी टैक्स मिल सकता है.

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जानिए विस्तार से

आपको बता दें कि शहरी निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी की रि- एसेसमेंट का काम जयपुर की कंपनी याशी कंसलटेंट को दिया है. इस कंपनी ने अब तक 19 शहरों में प्रॉपर्टी रि- एसेसमेंट नोटिस दे दिए हैं. यमुनानगर, इंद्री, कलायत और अटेली मंडी में इस काम को पूरा भी किया जा चुका है. यमुनानगर- जगाधारी शहरी निकाय क्षेत्र में कुल 1,80,666, इंद्री में 5,949, कलायत में 10,301 तथा अटेली मंडी में 4,578 मामलों में घर-घर जाकर रि-एसेसमेंट नोटिस दिए गए है.

यमुनानगर में नोटिस में संपत्ति की दी हुई जानकारी में संशोधन के लिए भी लोग आ रहे हैं. 37.17 प्रतिशत आवेदकों ने नाम हस्तांतरण के लिए आवेदन किया है. 707 प्रापर्टी ऐसी हैं, जो सर्वे के दौरान बंद मिली अथवा सर्वे के दौरान कोई जानकारी देने से इन्कार कर दिया गया. सर्वे में 75 प्रापर्टी खाली प्लााट के रूप में सामने आई है. याशी कंसलटेंट के एमडी संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सर्वे के दौरान प्राप्त ऐसे समस्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण प्राथमिकता से किया जा रहा है.

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जानिए निकाय मंत्री ने किस बात पर दिया जोर

शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने शहरी निकायों की स्वायत्ता पर जोर दिया है. इस कड़ी में प्रापर्टी रि-एसेसमेंट नोटिस के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाली टैक्स राशि व नोटिस में दर्शाई गई पुरानी आइडी पर पूर्व में देय बकाया को जोड़कर नया टैक्स नोटिस जारी किया जाएगा. इसमें ऐसी प्रॉपर्टी शामिल होगी जिनमें प्रापर्टी मालिक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराता, उनको रि-एसेसमेंट नोटिस में पुरानी आइडी के विरूद्ध डिमांड रजिस्टर में दर्शाए नाम व अन्य विवरण के तहत नोटिस जारी किया जाएगा.

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