हरियाणा में बदले भर्ती के नियम, अब HSSC व HPSC करेंगे नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती

चंडीगढ़ | हरियाणा में नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन किया गया है. अब ये भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से होगी. सरकार की तरफ से बनाई गई किसी अन्य कमेटी को भी भर्ती की जिम्मेदारी दी जा सकती है. इसके लिए सरकार ने सेवा नियमों कों बदला है.

Haryana Staff Selection Commission HSSC

नियमावली में डाला गया नया क्लोज़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट एवं कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने कहा कि 26 अक्टूबर को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती और शर्तें) सेवा नियमावली, 1998 में संशोधन कर भर्ती एजेंसी के नाम से नया क्लाज ऐड किया गया है. जिस क्लाज में नगर निगम कर्मियों की भर्ती एवं चयन के लिए 2 प्रकार ही सलेक्शन कमेटी का उल्लेख होता था उसे अब खत्म कर दिया है.

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1998 में बनाये गए थे नियम

कुछ पदों की भर्ती शहरी निकाय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित नगर निगम कमिश्नर और दो अन्य सरकारी अधिकारी की कमेटी द्वारा की जाती थी जबकि अन्य पदों के लिए भर्ती की जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी कों सोंपी जाती थी, जिसमें नगर निगम का वरिष्ठतम ज्वाइंट कमिश्नर, उपायुक्त का एक प्रतिनिधि और एक अन्य सरकारी अधिकारी होते थे. इस सबके बीच हेमंत ने बताया कि बेशक हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 67 (2) के अंतर्गत प्रदेश सरकार के पास नगर निगम कर्मचारियों के लिए भर्ती और सेवा शर्तें आदि नियम बनाने का कानूनी अधिकार है, जिसके अंतर्गत आज से 25 वर्ष पूर्व सितंबर 1998 में सेवा नियम तैयार किए गए थे. हालांकि, प्रदेश में उस वक़्त सिर्फ एक फरीदाबाद नगर निगम उपलब्ध था और आज ये 11 हो चुके है.

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किसी भर्ती एजेंसी कों दें सकती है जिम्मेदारी

प्रदेश सरकार चाहे तो उक्त 1998 सेवा नियमों में संशोधन कर नगर निगम कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चयन समिति की जगह पर किसी भर्ती एजेंसी को दे सकती है परंतु ध्यान रखना होगा कि नगर निगम कानून, 1994 की धारा 67 (4) के अनुसार, नगर निगम सेवा में नियुक्त कर्मियों का दर्जा हरियाणा के अन्य सरकारी कर्मचारी के समान नहीं होता है. ऐसे में हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से नगर निगम कर्मियों की भर्ती के लिए चयन करवाने की बजाय नगर निकाय कर्मियों के भर्ती एवं चयन के लिए कोई विशेष भर्ती एजेंसी बनाई जानी चाहिए.

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