चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार जरूरतमंद परिवारों के लिए एक कल्याणकारी योजना लेकर आई है. जिसके तहत, आवेदन करने पर अपने सपनों का आशियाना बनाने का काम पूरा हो सकेगा. इस योजना के जरिए मनोहर सरकार ने हर गरीब परिवार के सिर पर छत उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
दरअसल, हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (Mukhya Mantri Shehri Awas Yojana 2023) के विशेष प्रावधान के तहत घुमन्तु जाति के आवेदक भी इसका लाभ ले सकता हैं.
प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत EWS वर्ग के परिवारों के लिए शुरू किया था लेकिन अब घुमंतू जाति के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2023 है. ऐसे में इस योजना का लाभ उठाना है तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें.
योजना के लिए पात्रता
- लाभार्थी की सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रूपए तक होनी चाहिए.
- परिवार को परिवार पहचान- पत्र योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए.
- लाभार्थी हरियाणा के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए.
- लाभार्थी या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी शहरी क्षेत्र में कोई भी पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए.
यहां करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर आवेदन करना होगा. इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं.
सरकार का ये है मिशन
- हरियाणा के लोगों को उनकी आवश्यकता और बजट के आधार पर किफायती दाम में घर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना.
- सभी हितधारकों को पॉलिसी या वित्तीय सहायता के जरिए मदद देना.
- शहर और गांव में बसने वाले सामाजिक- आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सर्वांगीण विकास करना.