हरियाणा में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज, अनुसूचित जातियों और BC-A के लिए आरक्षित सीटें घोषित

चंडीगढ़ | हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 30 नवंबर 2022 तक होंगे. हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग का 30 नवंबर तक चुनाव कराने का आग्रह स्वीकार कर लिया है. आयोग ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया था कि 30 सितंबर तक चुनाव कराने की जो तारीख तय थी. तब तक चुनाव कराए जाने संभव नहीं है इसलिए 30 नवंबर तक चुनाव कराए जाने की अधिसूचना जारी की जाए.

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सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने चुनाव आयोग के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है. वही, विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायती राज के तीनों संस्थाओं में सीटों की संख्या भी तय कर ली है. विभाग ने 21 सितंबर 2022 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. अब फील्ड में पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों के लिए बीसी ए के वार्डों का ड्रा निकाला जाएगा. साथ में सरपंच पद के लिए खंड स्तर पर बीसी-ए के लिए 8 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे. इनके लिए भी ड्रा निकाला जाएगा.

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बीसी-ए के लिए 500 सरपंच पद आरक्षित

हरियाणा में कुल 6219 पंचायतें हैं. इनमें सरपंच पद के लिए बीसी ए को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. इस तरह बीसी ए के लिए 498 पद बनते हैं मगर 0.5 से संख्या ज्यादा होने पर उसे पूर्णांक अंक माना जाता है, इसलिए यह संख्या 500 बन रही है. फाइनल संख्या फील्ड में खंड स्तर की गणना के बाद होगी. अब जिला स्तर पर बीसी ए के लिए पंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड आरक्षित होंगे. इसके लिए ड्रा निकाले जाएंगे. पंचायत में बीसी ए के लिए भी सरपंच का पद आरक्षित करने का ड्रा निकाला जाएगा.

अनुसूचित जाति के लिए अलग ग्रुप

पंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए कुल वार्डों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने वाले वार्डों का एक ग्रुप बनाया जाएगा. इन्हें क्रम संख्या दी जाएगी. शेष बचे वार्डों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, उन्हें अलग क्रम संख्या दी जाएगी. अनुसूचित जाति के वार्डों में सम संख्या वाले वार्ड से महिला और विषम संख्या वाले वार्ड से महिला से अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे.

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अनुसूचित जाति से अलग शेष वार्डों का जो ग्रुप बनाया है, उसमें भी सम संख्या से महिला और विषम संख्या वाले वार्ड से महिला से अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे. बीसी ए के लिए जो सीटें आरक्षित होंगी, वे अनुसूचित जाति से अन्य वाले ग्रुप में ही होगी. जो वार्ड बीसी के लिए आरक्षित होगा, उसमें सम और विषम के आधार पर महिला और महिला से अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे.

सरपंच के लिए ये रहेगा प्रोसेस

खंड में अनुसूचित जाति के लिए जितने सरपंच पद आरक्षित होंगे. उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा और शेष पंचायतों का एक ग्रुप बनाया जाएगा. दोनों ग्रुपों में सम और विषम संख्या के आधार पर महिला और महिला से अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ेगें. बीसी ए के लिए सरपंच पद अनुसूचित जाति से अलग जो ग्रुप बनाया गया है उनमें से बीसी ए के लिए सरपंच की संख्या से तीन गुना संख्या वाली सबसे ज्यादा आबादी वाली पंचायतों में से ड्रा निकाला जाएगा. जो पंचायत आरक्षित होंगी उनके नंबर के अनुसार महिला या महिला से अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ेगा.

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बीसी-ए के बनेंगे इतने सदस्य

विकास एवं पंचायत विभाग ने बुधवार को सीटों की संख्या तय कर दी है. सभी जिला परिषदों में कुल 411 सीटें होंगी. इनमें अनुसूचित जाति के लिए 93 और बीसी ए के लिए 36 सीटें आरक्षित होंगी. प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में कुल 3079 सीटें होंगी. इनमें से अनुसूचित जाति के लिए 694 और बीसी ए के लिए 274 सीटें आरक्षित होंगी. सूबे में कुल 6219 पंचायतें होंगी और इनमें पंचों की कुल 61973 सीटें होंगी. इनमें से अनुसूचित जाति के लिए 14089 और बीसी ए के लिए 6008 सीटें आरक्षित होंगी.

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