चंडीगढ़ | लंबे समय से पुलिस भर्ती (Police Bharti) का इंतजार कर रहे युवाओं को खुशखबरी मिल सकती है. हरियाणा मंत्रिमंडल की तरफ से हरियाणा पुलिस भर्ती के संशोधित नियमों को मंजूरी मिल चुकी है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी के बाद अन्य मंत्रियों की तरफ से सर्कुलेशन के माध्यम से स्वीकृति दी गई है. अब गृह विभाग की ओर से इन संशोधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा.
ऑनलाइन माध्यम से CET पास उम्मीदवारों से मांगे जाएंगे आवेदन
अधिसूचित होने के बाद पुलिस महानिदेशक कार्यालय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSC) को पुरुष सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों पर भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजेगा. उसके बाद, आयोग इन पदों का विज्ञापन जारी करेगा और ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवारों से आवेदन करने के लिए कहेगा. ये आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मांगे जाएंगे हालांकि सीईटी पास उम्मीदवारों की तरफ से सब इंस्पैक्टर के खाली पदों पर भी भर्ती के लिए आग्रह किया जा रहा है.
उम्मीदवार कर रहे आयु में 3 साल की छूट देने की मांग
फिलहाल, सिर्फ सिपाही के पदों पर ही भर्ती की जाएगी. कुछ उम्मीदवारों की तरफ से मांग की जा रही है कि पुलिस भर्ती में आयु में 3 साल की छूट दी जाए मगर सरकार ने यह छूट नहीं दी है. उम्मीदवारों की दलील है कि सीईटी पास होने के बाद अगर तुरंत ये पद विज्ञापित हो जाते तो वे आवेदन कर पाते लेकिन अब उनकी उम्र ओवरएज कैटगरी में आ चुकी है और वे इसके लिए आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे.
अब इस प्रकार होगी पुलिस भर्ती
संशोधित नियमों के अनुसार, पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करेगा और सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टैस्ट (पीएमटी) होगा जो उम्मीदवार पीएमटी पास कर लेंगे, वे फिजिकल स्क्रीनिंग टैस्ट के योग्य होंगे. PMT और PST इस तरह आयोजित होंगे कि नोलेज टैस्ट के लिए सीईटी पॉलिसी अनुसार कैटागरी के अनुसार चार गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके. नोलेज टैस्ट के बाद दस्तावेज जांच की जाएगी. मैरिट सूची में नोलेज टैस्ट के अंकों में सामाजिक- आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक और एनसीसी के एक से तीन अंकों में से मिले अंक जोड़े जाएंगे.
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