चंडीगढ़ | हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सजा पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस पूरी हो गई है. बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट कल यानि शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला व्हीलचेयर पर बैठ कर कोर्ट पहुंचे.
चौटाला पक्ष की ओर से वकील ने दलील देते हुए कहा कि उनकी उम्र 87 साल है और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. उनका स्वास्थ्य खराब रहता है और वे अपने कपड़े तक खुद नहीं बदल सकते हैं. उनके पास 60 प्रतिशत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है लेकिन अब वह 90 प्रतिशत दिव्यांग हों चुके हैं. वकील ने कहा कि जेबीटी भर्ती मामले में चौटाला जेल में सजा काट चुके हैं और उन्हें इस मामले में रियायत दी जाएं.
सीबीआई वकील की दलील
वहीं सीबीआई के वकील ने दलील देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को सजा कम देने से गलत संदेश जाएगा. राजनीतिक रसूखदार रखने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए यह एक अच्छा उदाहरण साबित हो सकता है. सीबीआई वकील ने कहा कि अगर इस मामले में कोर्ट कड़ी सजा सुनाती है तो राजनीतिक दलों के लोगों में कानून का डर बना रहेगा और वे अपने पद का इस्तेमाल करते हुए बेनामी संपत्ति नहीं जुटा पाएंगे. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को 21 मई को दोषी करार दिया था.
ये हैं पूरा मामला
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के पिता शमशेर सुरजेवाला की शिकायत पर सीबीआई ने साल 2005 में ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था कि निर्धारित अवधि के दौरान ओमप्रकाश चौटाला की आय उनकी 3.22 करोड़ रुपए की आय से 189 प्रतिशत अधिक थी. उनके बेटे अजय चौटाला के पास उनकी वैध आय से 339.27 प्रतिशत अधिक संपत्ति थी. मई 1993 से मई 2006 के बीच उनकी वैध आय 8.17 करोड़ रुपये रही.
अभय चौटाला की संपत्ति 2000 से 2005 के बीच के आयकर आंकड़ों के अनुसार 22.89 करोड़ रुपए की उनकी कमाई से पांच गुना अधिक की थी. मामले में ईडी ने 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है. इसमें दिल्ली, पंचकूला और सिरसा की प्रॉपर्टी शामिल है.
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