हरियाणा: PGT के 1600 पदों पर चयन प्रक्रिया पर रोक जारी, 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

चंडीगढ़ | हरियाणा में पीजीटी के लगभग 1,600 पदों पर भर्ती की जानी है, मगर यह भर्ती अटक गई है. PGT के 1600 पदों के लिए चयन प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी जिसे अब भी जारी रखा गया है. हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 नवंबर तय की है. हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) के सिलेक्शन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में कुछ कमियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया था.

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चयन के लिए चाहिए परिषद की मंजूरी

हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार ने माना है कि उसके नियमों और विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से अलग है. चयन के साथ आगे बढ़ने के लिए उसे परिषद की स्वीकृति चाहिए होगी. ऐसे में राज्य को पीजीटी (कंप्यूटर विज्ञान) के पद पर नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन करने से रोका जा रहा है.

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अलग- अलग याचिकाओं के द्वारा पीजीटी (कंप्यूटर साइंस) की नियुक्ति के लिए हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (ग्रुप- बी) सेवा नियम 2012 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को चुनौती दी गई है.

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