हरियाणा में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला निर्माण को मिली मंजूरी, इन शर्तों को करना होगा पूरा

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल निर्माण को मंजूरी दे दी है. नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने घोषणा करते हुए कहा कि राव कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने यह फैसला किया है. हालांकि, इसके लिए सरकार की ओर से कुछ नियम एवं शर्तों को पूरा करना होगा.

Buliding Flat House Ghar

जेपी दलाल ने कहा कि सेक्टरों में जो पहले अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन निर्माण हो चुका हैं, उसको ढहाया नहीं जाएगा. उन्होंने बताया कि स्टिल्ट प्लस 4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कालोनियों, सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए दी जाएगी, जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के साथ अप्रूव है.

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एस + 4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति पहले से ही लाइसेंस प्राप्त DDJAY कॉलोनी में भी दी जाएगी, यदि प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के लिए संशोधित हो. इसके अलावा निर्माण की अनुमति उन कॉलोनियों, सेक्टरों में भी दी जा सकती है, जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट तीन आवासीय इकाइयों के साथ मंजूर है. केवल ऐसे आवासीय भूखंडों के लिए जो 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क से सुगम्य है.

एस प्लस 4 विकल्प नहीं चुनने पर ये होगा नियम

जहां मालिक एस + 4 मंजिल का निर्माण नहीं करने का विकल्प चुनता है और PDR का लाभ पूरा नहीं उठाता है. ऐसे अप्रयुक्त पीडीआर की गणित राशि का रिफंड 8% ब्याज सहित के अनुरोध के लिए आवेदन की तिथि तक पात्रता होगी, जो इस संबंध में आदेश जारी करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए.

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यदि मामला अनुच्छेद 1 या 3 में नहीं आता है, तो आवंटी 8 % ब्याज के साथ भुगतान की गई पूरी नीलामी राशि की वापसी के लिए पात्र होगा, जो इस संबंध में आदेश जारी करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए.

ये भवन होंगे अवैध

जिन भवनों में 1.8 मीटर का साइड सेटबैक नहीं छोड़ा होगा, उन्हें अवैध माना जाएगा. इसके अलावा, भवन के आसपास रहने वाले लोगों की मंजूरी भी लेना अनिवार्य होगा, यदि वह परमिशन नहीं देंगे तो ऐसे भवनों को भी अवैध माना जाएगा. दलाल ने बताया कि 250 वर्ग मीटर से अधिक माप वाले भूखंडों के लिए PDR की दरें नियम से बढ़ाई जाएंगी.

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स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर क्या है?

 

  • वह इमारत जिसमें स्टिल्ट फ्लोर होता है, जो जमीन से ऊपर उठा होता है.

 

  • उस फ्लोर के ऊपर 4 और फ्लोर होते हैं, जिससे बिल्डिंग में कुल 5 फ्लोर बन जाते हैं.

 

  • स्टिल्ट फ्लोर का इस्तेमाल आम तौर पर पार्किंग या स्टोरेज के लिए किया जाता है.

 

  • बिल्डिंग की ऊपर की 4 मंजिलों का इस्तेमाल रिहायशी या व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है.
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