शंभू बॉर्डर खोले जाने पर सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश, पंजाब- हरियाणा को दिए ये निर्देश

चंडीगढ़ | शंभू बॉर्डर खोले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में हरियाणा और पंजाब सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. इसका मतलब ये है कि अभी शंभू बॉर्डर को नहीं खोला जाएगा. इसके अलावा, स्वतंत्र समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है. यह समिति प्रदर्शनकारियों से संपर्क करेगी और उनकी मांगों का समाधान ढूंढेंगी.

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Supreme Court

तटस्थ मध्यस्थ की है जरूरत- सुप्रीम कोर्ट

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक तटस्थ मध्यस्थ की जरूरत है जो किसानों और सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके. किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे. अन्यथा अब वह दिल्ली क्यों आना चाहेंगे.

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काफी दिनों से डेरा डाले हुए हैं किसान

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर उचित निर्देश लिए जाएं. तब तक शंभू बॉर्डर पर स्थिति को और ज्यादा खराब होने से रोकने के लिए पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने दें. बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे एक सप्ताह के अंदर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेट्स हटाने के लिए आदेश दिए गए थे. आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं. यहां पिछले 13 फरवरी से किसान डेरा डाले हुए हैं.

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