चंडीगढ़ | हरियाणा में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. हरियाणा की मनोहर सरकार के आदेश के बाद हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर कमर कस ली है. चुनाव दो चरणों में आयोजित होंगे. पहले चरण में सरपंच और पंचों के चुनाव होंगे जबकि दूसरे चरण में जिला परिषद व बीडीसी के चुनाव करवाए जाएंगे. राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी जिला उपायुक्तो को लिखे पत्र में इसका उल्लेख किया है.
सभी जिला उपायुक्तो को लिखे पत्र में कहा गया है कि जिला परिषद, सरपंच और बीडीसी के चुनाव ईवीएम मशीन से होंगे जबकि पंचों का चुनाव मतपत्र से होगा. 22 जुलाई को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद आपत्तियों का निपटारा कर आयोग चुनाव की तारीखें घोषित करेगा. गांवों में एक हजार मतदाताओं की संख्या पर एक मतदान केंद्र बनाया जाएगा. उन्होंने सभी जिला उपायुक्तो को लिखे पत्र में निर्देश दिए हैं कि सरकारी मशीनरी को दुरुस्त किया जाएं.
चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की जाएं. अपने- अपने जिले में सभी उपायुक्त ड्यूटी के लिए जरुरी कर्मचारियों की संख्या का आंकड़ा निर्धारित कर लें और मतदान और मतगणना का प्रशिक्षण समय रहते कर्मचारियों को दिया जाए. आरक्षित वार्ड की सूची सहायक निर्वाचन अधिकारियों को मुहैया कराएं ताकि नामांकन लेने में कोई चूक न हो. हर बूथ पर ईवीएम और चुनाव सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें.
पैतृक गांव में न लगाई जाए ड्यूटी
धनपत सिंह ने सभी जिला उपायुक्तो को निर्देश दिए हैं कि चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के लिए मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था की जाए. चुनाव अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी उनके पैतृक गांव में न लगाई जाए. संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की सूची तैयार की जाए. हर वोटिंग स्टेशन पर शौचालय व रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए. पुलिस विभाग को उचित संख्या में कर्मी मुहैया कराने की मांग भेज दी जाए ताकि हिंसा, लूट या बूथ कब्जाने जैसी अप्रिय घटनाओं से निपटा जा सकें.
राज्य चुनाव आयुक्त ने सभी जिला उपायुक्तो को दिए निर्देश में कहा है कि वे सीएमओ को चुनाव अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश प्रमाणपत्र बनाने की सिफारिश वास्तविक आधार पर करें. अक्सर चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए अनेक कर्मचारी-अधिकारी फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव डयूटी से गैरहाजिर रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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