चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने BPL राशनकार्ड के अपात्र लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है. बता दें कि परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर प्रदेश सरकार ने परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए हैं. फैमिली आईडी में दिए वार्षिक आय के ब्यौरे पर ही यह परिवार बीपीएल के पात्र माने गए हैं.
अभी तक जमीन, चल- अचल संपत्ति का ब्यौरा ही पोर्टल पर अपडेट था लेकिन पोर्टल ने अब उन परिवारों का डेटा उठाना शुरू किया है, जिनके सदस्यों के नाम पर फोर व्हीलर वाहन रजिस्टर्ड है. ऐसे परिवार बीपीएल की श्रेणी से बाहर होंगे और उनके राशनकार्ड काटे जाएंगे.
फैमिली आईडी पर मिलेगी बस पास की सुविधा
यह प्रक्रिया पोर्टल पर ऑनलाइन होगी. वही, विद्यार्थियों को बस पास की सुविधा भी अब परिवार पहचान पत्र आधार पर दी जाएगी. डीएफएससी अशोक शर्मा ने कहा कि पोर्टल पर फेरबदल मुख्यालय से होता है. विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि टू व्हीलर वाहन पर राशन कार्ड नहीं कटेंगे. नई व्यवस्था में प्रदेश भर में फैमिली आईडी देने के बाद वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय भी फैमिली आईडी अनिवार्य कर दी है. पुराने वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट में फैमिली आईडी लिंक कराई जा रही है. हर माह पोर्टल अपडेट होता है. डिपो होल्डरों के पास अपडेट लिस्ट हर माह जाती है.
घर, प्लॉट है तो कटेगा कार्ड
यदि मकान के अलावा, प्लॉट रजिस्टर्ड है तो उस व्यक्ति का बीपीएल कार्ड कट जाएगा. सरकार ने 100 गज शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज मकान की छूट दी थी लेकिन अब यह छूट हटा दी गई है. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से पैमाइश कराई थी और संपत्ति का डेटा जुटाया था. अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है और अब इस आधार पर संपत्ति का आंकलन किया जा रहा है.
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