चंडीगढ़ | हरियाणा में 2000 विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) की भर्तियां होंगी. परिवहन विभाग में ग्रुप ए कर्मियों की भर्ती के नियम बदले गए हैं. 8 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा. सत्र की अवधि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय होगी. यह निर्णय वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया. सरकार ने सिपाही के खाली पदों के विरुद्ध हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत भर्ती करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं रहेगी. जबकि उम्मीदवारों का चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा. सेना, केंद्रीय सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों, हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के निरस्त जवानों और हरियाणा पुलिस बटालियनओं के पूर्व सिपाहियों को वरीयता दी जाएगी. यह अधिकारी 1 वर्ष पर खाली पदों पर भर्ती होने तक सेवाएं देंगे.
एसपीओ अनुग्रह राशि के होंगे पात्र
एसपीओ मृत्यु, दिव्यांगता,चोट मामले में अनुग्रह मुआवजे के लिए योग्य होंगे. यह लाभ केवल ड्यूटी के दौरान बहादुरी और अदम्य साहस का प्रदर्शन करने पर ही दिया जाएगा. मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि 10 लाख व स्थाई दिव्यांगता पर एक लाख से तीन लाख तक मिलेगी. गंभीर चोट के मामले में 1 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा जबकि प्राकृतिक मित्र के मामले में मृतक के परिवार को 3 लाख दिए जाएंगे.
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्य को यथासंभव पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. एसपीओ के पास एक सामान्य पुलिस अधिकारी के समान शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे. एसपीओ को नियुक्ति के समय दो वर्दियां, 1 जोड़ी जूते, एसपीओ के प्रतीक चिन्ह और टोपी, डोरी आदि के लिए एकमुश्त 3000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा.
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