चंडीगढ़ | हरियाणा में कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि में पिछली सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा. वेतन में वृद्धि के मामलों में पिछली सेवाओं की गणना नहीं होगी. मानव संसाधन विभाग की तरफ से इस बारे में सभी को आदेश जारी कर दिए गए हैं. सरकार ने बीते साल 19 जनवरी को कच्चे कर्मचारियों के लिए निर्धारित डीसी रेट की जगह निगम रेट फिक्स कर दिए थे.
नहीं मिलेगा पिछली सेवाओं का लाभ
कई विभाग स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं कि क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिये लगे कच्चे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के उद्देश्य से पिछली सेवाओं की गणना की जा सकती है.
अब मानव संसाधन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में पिछली सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा.
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