चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) चलाई जा रही है, जिसके तहत इन परिवारों को बेटी की शादी पर 31 से 71 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है. योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के बाद दिया जाएगा. इसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई- दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है.
यहां करवाएं पंजीकरण
डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं. पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान राशि दी जाएगी.
इतने रूपए मिलेगा अनुदान
उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा. सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला और अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना के तहत 51 हजार रुपये की अनुदान राशि का लाभ मिलेगा.
बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं हैं लेकिन उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम हैं तो उन्हें 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा.
दिव्यांग जोड़े को भी मिलेगा लाभ
उपायुक्त ने बताया कि विवाहित युगल 40% या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से कोई एक 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि इस योजना के तहत दी जाएगी.
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