चंडीगढ़ | लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में है. साथ ही, किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है. अगर किसी मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्तें उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए.
इन दस्तावेजों के साथ करें वोट
गुरुग्राम के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि मतदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं. ईपीआईसी के अलावा, मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं. इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो वाला सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो वाला पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल हैं
ऐसे देखें मतदाता सूची
- विधानसभावार मतदाता सूचियां हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.
- आप ceoharyana.gov.in वेबसाइट पर अपलोड की गई है.
- डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है.
- इसके अलावा, मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
- आप नजदीकी चुनाव कार्यालय में जाकर भी अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं.
- चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
- वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.
- जिस पर मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है.