हरियाणा में विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार, बैंक से आज ही लें इतनी राशि

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएगी. हरियाणा सरकार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रदेश में विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं.

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महिलाओं को मिलेंगे ये लाभ

निगम महिलाओं को बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई- रिक्शा, मसाला, अचार इकाइयां/ खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के लिए ऋण प्रदान कर रहा है. महिलाओं को ऋण देने से पहले इन कार्यों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे अपना व्यवसाय बेहतर ढंग से शुरू कर सकें. इस ऋण योजना के तहत, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये है और उम्र 18 से 55 वर्ष है, पात्र होंगी.

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इतनी मिलेगी राशि

प्रवक्ता के अनुसार योजना के तहत, जिले में 60 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत महिला को स्वयं वहन करना होगा और शेष 90 प्रतिशत राशि बैंक के माध्यम से दी जाएगी. योजना के तहत, बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा अनुदान के रूप में की जायेगी जो अधिकतम 50,000 रूपये है. मुख्य मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है.

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