चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने एक सराहनीय फैसला लिया है. दरअसल, अब सरकारी भर्तियों में महिलाओं के सीने का माप नहीं किया जाएगा. सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए फैसला लिया कि अब वन विभाग में रेंजर, डिप्टी डेंजर और बाकी पदों के लिए पीएमटी में महिलाओं के सीने की माप नहीं होगी. सरकार ने इस पुरानी शर्त को हटा दिया है.
विपक्षी दल भी कर चुके थे आलोचना
बता दें कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान जुलाई 2023 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वन विभाग में भर्ती के लिए यह नियम जोड़ा था. इसके तहत, महिलाओं के सीने का सामान्य आकार 74 सेमी और फुलाए जाने पर 79 सेंटीमीटर होना निश्चित किया गया था. इसको लेकर सरकार की आलोचना शुरू हुई. विपक्षी दलों ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार को इस बदलाव वापिस लेने की मांग की थी.
बैठक में लिया गया निर्णय
अब सरकार ने वापस नियमों में संशोधन कर दिया है. सरकार द्वारा हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा ग्रुप सी सेवा संशोधन नियम 2021 में संशोधन को हरी झंडी दे दी. शनिवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें इस फैसले को हरी झंडी दिखाई गई. रियाणा वन्यजीव संरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक, कार्यकारी और विविध ग्रुप C संशोधन नियम 1998 सेवा में महिलाओं के शारीरिक मानकों में संशोधन किया गया.
7 जुलाई 2023 को जोड़ा गया था नियम
इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में 7 जुलाई 2023 को महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में सीने के माप लेने संबंधी नियम को जोड़ा गया था. इसके बाद, विभागीय नियमों में असमानता देखने को मिल रही थी. इनमें एक समान मापदंड बनाए रखने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है. अब नए नियमों के तहत महिलाओं के मामले में 74 और 79 सेंटीमीटर को नियमों से हटा दिया गया है.
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