खाद- बीज और दवा बेचने के लिए लाइसेंस की चिंता खत्म, 10वीं पास युवाओं के लिए काम की खबर

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब 10वीं पास युवा डिप्लोमा करने के बाद बीज, खाद और दवा बेचने से संबंधित लाइसेंस भी प्राप्त कर सकेंगे. 48 हफ्ते की इस ट्रेनिंग के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा और इसके लिए हफ्ते में एक दिन क्लास भी होगी. इस डिप्लोमा के आधार पर युवा भारत के किसी भी राज्य में बीज, खाद और दवा बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में प्रदूषण से सांसों पर लगा 'लॉकडाउन', AQI के आंकडे तोड़ रहे रिकॉर्ड; एक को छोड़कर सभी जिलों में अलर्ट

Fasal Katai Kisan

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. प्रदीप मील ने बताया कि हरियाणा कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान 10वीं पास युवाओं को डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स प्रदान करेगा.

कोर्स से होगा ये फायदा

इस कोर्स को करने के बाद विक्रेताओं को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के बारे में बेहतर जानकारी होगी और वे किसानों को सही जानकारी दे सकेंगे. इससे बाजार में नकली खाद और बीज की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा. किसान दुकान से ही बीज, खाद और कीटनाशक खरीदते हैं, इसलिए जरूरी है कि उन्हें इस संबंध में बुनियादी जानकारी हो.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में 23 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी, अभी राहत मिलने के नहीं आसार; जानें सप्ताह भर का वेदर अपडेट

केंद्र सरकार ने डिप्लोमा किया अनिवार्य

डॉ. प्रदीप मील ने बताया कि पहले बीज, खाद व दवा बेचने के लिए लाइसेंस की कोई शर्त नहीं थी लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस डिप्लोमा को अनिवार्य कर दिया गया है. इस डिप्लोमा की फीस 20 हजार रुपये होगी. बिना डिप्लोमा के लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और न ही किसी नए या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit