हरियाणा में सोलर वाटर पंप के लिए 30 मई तक करे आवेदन, जानें फॉर्म भरने का तरीका व शर्तें

चंडीगढ़ | प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान अर्थात कुसुम योजना के तहत, सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर अब 30 मई कर दी गई है. जिन किसानों ने बिजली ट्यूबवेल के लिए आवेदन जमा करवाए थे, उनको ये सोलर पंप दिए जाएंगे. 1 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक की क्षमता के सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन करने की तारीख अब 30 मई तक बढ़ा दी है. जो लोग वर्ष 2021 तक बिजली ट्यूबवेल के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनको सरकार बिजली नलकूप की बजाय 75 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर वाटर पंप दे रही है.

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Solar Tube Well haryana

ऐसे करें आवेदन

अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि आवेदक किसान अपनी बिजली विभाग की यूजर आईडी से सोलर पंप के लिए https://pmkusum.hareda.gov.in/ वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगा, जिससे सोलर वाटर पंप के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी.

30 मई तक करें आवेदन

30 मई तक ये आवेदन किए जा सकते हैं. अधिकांश किसानों ने 5 हार्सपावर, 7.5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर क्षमता के ट्यूबवेल लगवाने के लिए बिजली वितरण निगम में आवेदन दिए थे, सरकार उनको 75 प्रतिशत अनुदान पर उतनी क्षमता का ही सोलर वाटर पंप देने जा रही है. 5 हार्सपावर के सोलर वाटर पंप की कीमत सरफेस व सबमर्सिबल में 78 हजार एवं 79 हजार, 7.5 हार्सपावर में एक लाख 11 हजार व एक लाख 12 हजार, दस हार्स पावर क्षमता में एक लाख 37 हजार व 1.39 हजार की है.

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इसमें से किसान को 75 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी जिसकी राशि 58 हजार 500 रुपए से लेकर 1 लाख 4 हजार रुपए तक हो सकती है.

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