चंडीगढ़ । हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वास जताया है कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि वह कोर्ट के स्थगन आदेश की लिखित कॉपी का इंतजार कर रहे है. लिखित कॉपी आते ही जल्द से जल्द सरकार की ओर से कानूनी विश्लेषण के साथ आदेश का विश्लेषण किया जाएगा. वही स्टे आर्डर को हटवाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कदम उठाए जाएंगे.
कोट के लिखित आदेश के बाद सरकार उठाएगी कदम: दुष्यंत चौटाला
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि कोर्ट के लिखित आदेश की समीक्षा के बाद सरकार की ओर से कानूनी कदम उठाए जाएंगे और इस कानून को लागू करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत उद्योगपतियों की सभी आशंकाओं को दिक्कतों को दूर करने के लिए वैकल्पिक प्रावधान के कानून दिए गए हैं. .साथ ही यह कानून पूरी तरह से संविधानिक मापदंडों के आधार पर दुरुस्त है.
स्थानीय रोजगार कानून से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू
- नवंबर 2020 में हरियाणा विधानसभा में इस कानून से जुड़े विधेयक को पारित किया गया.
- इस कानून पर 26 जनवरी 2021 में राज्यपाल की अनुमति मिली.
- 2 मार्च 2021 में सरकारी बजट में यह कानून प्रकाशित किया गया.
- श्रम विभाग की ओर से नवंबर 2021 को इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई.
- 15 जनवरी 2022 को यह कानून राज्य में लागू हो गया.
- वर्तमान समय में श्रम विभाग के वेब पोर्टल पर 10,000 से अधिक युवा रोजगार के लिए आवेदन कर चुके हैं.
- पोर्टल के माध्यम से 23000 से अधिक कंपनियां सरकार को अपने कर्मचारियों की जानकारी साझा कर चुकी हैं.