सपना चौधरी की अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट ने की खारिज, जानिए क्या है मामला

चंडीगढ़ | हरियाणा की मशहूर सेलिब्रिटी सपना चौधरी की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है. बता दें कि डांस कार्यक्रम रद्द करने और टिकट के पैसे वापस नहीं करने के मामले में वांछित मशहूर डांसर सपना चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी सपना चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. निचली अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है. वह निचली अदालत में पेश नहीं हुई. सपना चौधरी के खिलाफ निचली अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. इसलिए अग्रिम जमानत का कोई उचित आधार नहीं है.

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जानिए विस्तार से

इस मामले में 27 जुलाई 2019 को सपना चौधरी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति से विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप पत्र दाखिल किया गया था. वहीं 20 जनवरी 2019 को इस आयोजन के आयोजकों जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी. 4 सितंबर 2021 को सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी गई थी. किंतु सपना के हाजिर न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश जारी किया गया था. फिर सपना की ओर से वारंट रद्द करने की अर्जी दी गई. इस अर्जी को निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था. अब सपना समेत सभी आरोपियों को चार्ज करना है.

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जानिए क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2018 को दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में सपना समेत अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट तीन सौ रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बेचे गए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में टिकट धारक मौजूद थे, लेकिन जब सपना चौधरी रात 10 बजे तक नहीं आईं तो उन्होंने हंगामा कर दिया. इसके बाद टिकट धारकों के पैसे भी वापस नहीं किए गए. इस मामले की नामजद प्राथमिकी 14 अक्टूबर 2018 को एसआई फिरोज खान ने थाना आशियाना में दर्ज कराई थी.

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