सिरसा । कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं. बता दे कि हरियाणा रोडवेज बसों में 50% सवारी होने पर ही राजस्थान में प्रवेश करने दिया जाएगा. यानी कि अब बस में 21 यात्री ही सफर कर पाएंगे. इसी के साथ ही यात्रियों को कोविड-19 के नियमों का भी पालन करना होगा. यात्रियों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि कार्य करने होंगे. जिसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं.
एक बस में 21 यात्री ही सफर कर पाएंगे
राजस्थान व दिल्ली जाने वाली बसों में भीड़ नहीं होने दी जाएगी. बता दे कि बसों में एक सीट पर यात्री व दूसरी वाली सीट खाली होगी. चालक, परिचालक व यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो बस को राजस्थान में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. बसों में समय-समय पर कोविड-19 को लेकर सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जाएगा. बस स्टैंड में एसडीएम डॉ जयवीर यादव व यातायात प्रभारी बहादुर सिंह ने निरीक्षण किया है.
बसों में कई यात्रियों को बिना मास्क लगाए हुए, देखा गया है. इसी के साथ शारीरिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है. जिसके चलते अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी नियमों का सख्ती से पालन करें. इसी के साथ बसों में यात्रियों ने अधिकारियों व पुलिस टीम को देखकर मास्क पहनना शुरू कर दिए हैं. अगर कोई यात्री मास्क नहीं पहनता, तो उसका चालान काटा जाएगा.
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