सरकार ने वाहन चालकों को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली | कोरोना वायरस के कारण बहुत से कागजी कार्यवाही ठप्प पड़ गयी हैं. जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ड्राइवरों के हित में नया फैसला लेते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है. जिससे उनके कार्य या ट्रांसपोर्टेशन में कोई बाधा उत्पन्न न हो. इस पर कार्यवाही करते हुए सरकार ने लाइसेंस और मोटर वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा दिया है. इसलिए वाहनों से संबंधित सभी कागज अब 31 दिसंबर तक मान्य होंगे. अतः जिनकी अवधि पहले 30 सितंबर तक की गयी थी अब वह दिसम्बर हो गयी है.

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तीसरी बार यह वैधता बढ़ाते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि नए नियमों के अनुसार जिन वाहनों के दस्तावेजों की वैधता इस साल के फरवरी 2020 के बाद समाप्त हुई थीं. अब उनकी अवधि 31 दिसंबर तक की गई है जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगी. क्योंकि इससे पहले भी 9 जून और तीस मार्च को सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन दस्तावेजों की वैधता में इजाफा करने के आदेश जारी किए थे. अतः तब जून के महीने में दिए गए दिशा निर्देशों अनुसार यह मान्यता बढ़कर 30 सितंबर तक की गई थी.

कोरोना संक्रमण के चलते मंत्रालय ने तर्क देते हुए कहा था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से वाहन मालिकों के दस्तावेज रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं. जिससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. चूंकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 अथवा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत परमिट, लाइसेंस, फिटनेस, पंजीकरण व अन्य दस्तावेज वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होते हैं. जिससे चालक वाहन को जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए नियमों के अनुसार चलाने को बाध्य होते हैं.

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