हरियाणा सरकार ने कोरोना के उपचार के लिए तय किये रेट, देखें सूची

चंडीगढ़ । हरियाणा में जैसे-जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं वैसे धोखाधड़ी व कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं. कई निजी अस्पताल ऐसे हैं जो इस समय में भी जांच और उपचार के नाम पर मोटी फीस मरीजों से रहे हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए कोरोना को लेकर रेट की सूची जारी कर दी है. ऐसा देखने में आया है कि उपचार के लिए अलग-अलग अस्पताल अपनी मनमानी वसूल रहे हैं. इसको देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया. सरकार के  इस फैसले से मरीजों और उनके परिजनों को अवश्य ही राहत पहुंचेगी.

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 बिना मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए यह होगी फीस

इस लिस्ट के अनुसार जिस अस्पताल को एनएबीएच से मान्यता प्राप्त नहीं है, उन अस्पतालों के लिए जो फीस निर्धारित की है उसके अनुसार आइसोलेशन बेड के लिए 8000, आईसीयू बेड बिना वेंटीलेटर 13000 तथा आईसीयू बेड वेंटिलेटर के साथ के लिए ₹15000 तय किए हैं. जो फीस निर्धारित की गई है उससे ज्यादा कोई भी अस्पताल मरीज से नहीं ले पाएगा.

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 मान्यता प्राप्त अस्पतालों की ये होगी फीस

जिन अस्पतालों को एनएबीएच से मान्यता प्राप्त है उनके लिए अलग फीस तय की गई है. नई जारी लिस्ट के हिसाब से ऐसे अस्पताल आइसोलेशन बेड के लिए 10 हज़ार, आईसीयू बेड बिना वेंटीलेटर  के लिए 15हज़ार और जेसीआई व एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल आईसीयू वेंटीलेटर के साथ देने के लिए ₹18000 तक ले सकेंगे. निजी लैब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 450, रैपिड के लिए 500 और lgG Elisa के ₹250 ले सकेंगे.

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