नए वैरिएंट पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन, विदेश से आने वालों को किया जाएगा क्वारंटाइन

चंडीगढ़ | कोरोना वायरस के नए वैरिएंट को लेकर हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग काफी सावधानियां बरत रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने इस वेरिएंट से बचने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. आपको बता दें कि स्वास्थ्य मुख्यालय पंचकूला की ओर से सभी जिलों के सीएमओ को  गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इस गाइडलाइन को शहर के सभी संस्थानों प्रतिष्ठानों सुकून और बाजारों होटल में रेस्टोरेंट आदि पर प्रभावित किया गया है इसके अतिरिक्त जिले में विदेश तथा बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने तथा उनकी जांच करने के आदेश भी दिए हैं.

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कोरोनावायरस का दूसरा वैरीएंट बेहद खतरनाक तथा ज्यादा संक्रामक है. डब्ल्यूएचओ ने भी इस नए वैरीएंट पर गहरी चिंता जताई है. हरियाणा में नई गाइडलाइन को प्रभावी कर दिया गया है. इस नए वेरिएंट को ओमीक्रोन नाम दिया गया है. इस वैरीअंट का प्रभाव काफी खतरनाक माना जा रहा है. जिसके कारण अब हरियाणा में बाहर से तथा विदेश से आने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी और क्वारंटाइन में भी रखा जाएगा. प्रदेश सरकार ने टीकाकरण को भी तेज कर दिया है.

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लापरवाही खड़ी कर सकती है मुश्किलें

करुणा के अधिक संक्रमण के समय लोग इससे डरे हुए थे. इसके बाद  लोगों ने घरों से बिना मास्क निकलना बंद कर दिया था. इतना ही नहीं स्कूल, बाजारों, सार्वजनिक स्थल, पार्क आदि में भी लोगों ने जाना छोड़ दिया था. लेकिन हाल के दिनों में कम हुए कोरोना मामलों को देखते हुए लोगों ने फिर लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है. जिसके बाद मामलों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है. जानकारों का कहना कि है अब फिर से लोगों द्वारा लापरवाही की गई तो उन्हें भारी पड़ सकती है.

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जानिए क्या है गाइडलाइन में

  • स्वास्थ्य मुख्यालय द्वारा जारी नई गाइड लाइन के तहत रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट व गोल्फकोर्स आदि को खुला रखा जाएगा. किंतु यहां पर सोशल डिस्टैंसिंग का ध्यान रखना जरूरी होगा.
  • सिनेमा हाल, मॉल, आदि को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा. लेकिन भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक वहां पर सोशल डिस्टैसिंग व नियमित सैनिटाइजेशन आदि कराना संरक्षक की जिम्मेदारी होगी.
  • यूनिर्वसिटी आदि को निर्देश दिए गए है कि वे अपने संस्थान को खोले। मगर वहां पर आने वाले सभी कर्मचारी, टीचर, आउट सोर्स कर्मचारी व छात्रों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कराना होगा।
  • इनडोर कार्यक्रमों में इकठ्ठा होने वाली भीड़ में केवल 50 फीसदी क्षमता रखी जाएगी. जहां पर कुल मिलाकर 200 लोग को इकट्ठा होने की अनुमति होगी.
  • कालेज, पॉलिटेक्रिन व स्कूलों आदि को खोलने के आदेश है. लेकिन यहां भी कोरोना गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य घोषित किया गया है.
  • परीक्षा, भर्ती, खेल, कोचिंग, प्रशिक्षण, स्वीमिंग पूल, कॉरपोरेट आफिस, प्रोडक्षन हाउस आदि को नियमों के तहत ही खोला जाएगा.
  • मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क के किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वैक्सीनेशन अभियान पर जोर दिया जाएगा. नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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