लॉकडाउन लगाने को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिए सुझाव, जाने क्या

नई दिल्ली । कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां राज्य सरकारें अपने स्तर पर जरुरी उपाय कर रही है, वहीं केन्द्र सरकार ने भी उन्हें लॉकडाउन से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना संक्रमण कम करने के लिए पुरे राज्य में लॉकडाउन लागू न करें, बल्कि जिन जिलों में कोरोना की दूसरी पीक का प्रभाव ज्यादा है , वहां प्रतिबंधात्मक उपाय करें.

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इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाके, दफ्तर, स्कूल और विश्वविद्यालयों के संचालन पर भी रोक लगाने को कहा गया है. राज्यों को आदेश जारी किए हैं कि 31 मई तक अपने आंकलन के आधार पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग करें. गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर जिन स्थानों पर संक्रमण दर 10% से अधिक रही है वहां पुरी सतर्कता दिखाई जाएं. अप्रैल माह में लगातार कोरोना संक्रमित केसों की संख्या में बढ़ोतरी व इससे हुई मौतों पर गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी करते हुए राज्यों को को अपने स्तर पर रणनीति तैयार करने को कहा है.

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गृह मंत्रालय ने वर्क फ्रोम होम को भी तव्वजो देने को कहा गया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी जिलाधिकारियों से राज्य सरकार के प्रतिबंधात्मक और केंद्र सरकार के दिशानिर्देश को सख्ती से लागू करवाने में सहयोग की अपील की है.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रात्रि कर्फ्यू, राजनीतिक , सामाजिक, खेल व मनोरंजन के उद्देश्य से भीड़ जुटाने के कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए कहा है. शापिंग मॉल, सिनेमा हॉल,जिम, स्विमिंग पूल आदि जगहों पर भी लोगों की भीड़ मौजूद ना हो, इसके लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं. सार्वजनिक परिवहन में 50% यात्रियों को यात्रा की इजाजत दी जाए. सरकारी और निजी दफ्तरों में भी 50% उपस्थिति का प्रावधान किया जाएं. केन्द्र सरकार ने सांकेतिक निर्देश देते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक आंकलन करने के बाद ही फैसला लेने को कहा है.

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