पंचकुला | हरियाणा में विकेंड लॉक डाउन लगा दिया गया है. शुक्रवार रात 10:00 बजे से लेकर सोमवार 3 मई तक लॉक डाउन की घोषणा की गई है. लॉक डाउन की पाबंदियां नौ जिलों पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में लागू रहेंगी.
जाने किस-किस को मिलेगी छूट
- कानून व्यवस्था,आपातकालीन सेवा और नगर निकाय सेवा,पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को इस लॉकडाउन में छूट मिलेगी.
- परीक्षा देने वाले विद्यार्थी या परीक्षा ड्यूटी में लगे हुए लोगों को छूट मिलेगी. इसके लिए इन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा.
- जो लोग आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के उद्योग से जुड़े हैं उन्हें भी राहत दी जाएगी.
- अस्पताल, पशु चिकित्सालय,अन्य चिकित्सा संस्थान, डिस्पेंसरी, दवाइयों की दुकानें, क्लीनिक तथा लैब खुले रहेंगे.
- जो लोग चिकित्सा सामग्री के उत्पादन या वितरण संबंधी कार्य से जुड़े हुए हैं उन्हें भी छूट दी जाएगी.
- विवाह समारोह में 30 व्यक्तियों तक को छूट दी जाएगी बशर्ते उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से इजाजत ले रखी हो.
- नर्स,पैरामेडिकल स्टाफ तथा चिकित्सा कर्मियों को छूट प्रदान की जाएगी.
- खेतों में काम करने वाले लोगों को छूट रहेगी.
- यूनिफॉर्म में मिलिट्री या सीआरपीएफ के जवानों को छूट प्रदान की जाएगी.
- इसके अतिरिक्त आवश्यक या गैर आवश्यक सामानों की अंतरराज्यीय आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी.
वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान से जुड़ी इन सेवाओं को भी मिलने वाली है छूट
- टेलीकम्युनिकेशन,इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और केबल सर्विस से जुड़े लोगों को राहत दी जाएगी.
- फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरणों समेत जरूरी सामान की डिलीवरी करने वालों को राहत होगी.
- एटीएम खुले रहेंगे.
- एलपीजी, ट्रोल पंप, गैस रिटेलर और स्टोरेज प्रतिष्ठानों को छूट रहेगी.
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस प्रदान करने वालों को इस लॉकडाउन में छूट दी गई है.
- जो यात्री रेलवे स्टेशन,एयरपोर्ट या बस स्टेशन आ या जा रहे होंगे उनको छूट दी जाएगी.
- खेती से जुड़े उपकरणों की आवाजाही पर छूट रहेगी.
- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस को भी राहत प्रदान की गई है.
इन-इन पर रहेंगी पाबंदियां
- लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति पैदल यात्रा नहीं कर सकेगा.
- लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों के अंदर रहना होगा.
- वाहन से आवाजाही करने या सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की इजाजत नहीं होगी.
- रेस्टोरेंट,होटल इत्यादि बंद रहेंगे.खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी.