त्योहारी सीजन पर गेस्ट टीचरों में छाई मायूसी, हरियाणा शिक्षा विभाग ने वेतन को लेकर आदेश लिया वापिस

चंडीगढ़ | हरियाणा में गेस्ट टीचरों की खुशियों पर ग्रहण लग गया है. बता दें कि बीते 13 अक्टूबर को मौलिक शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को एक बड़ी सौगात देते हुए आदेश जारी किया था कि दिवंगत गेस्ट टीचरों के परिजनों को 58 वर्ष की आयु तक वेतन दिया जाएगा लेकिन अब इस आदेश को रद्द कर दिया गया है.

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विभाग द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक, अब गेस्ट टीचरों के आश्रितों को एकमुश्त 3 लाख रूपए की धनराशि दी जाएगी. नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत गेस्ट टीचर्स को मौलिक शिक्षा विभाग के इस आदेश से बड़ा झटका लगा है.

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अब मिलेगी एकमुश्त राशि

मौलिक शिक्षा निदेशक की ओर से कैथल, रोहतक, पलवल और फरीदाबाद के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि दिवंगत गेस्ट टीचरों के परिजनों को 58 साल की उम्र तक वेतनमान देने के फैसले को रद्द किया जाता है. 28 जुलाई 2016 के फैसले के अनुसार, दिवंगत गेस्ट टीचरों के आश्रितों को एकमुश्त 3 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं, अब दिवंगत गेस्ट टीचरों को दी जाने वाली सहायता राशि का ब्यौरा मांगा गया है.

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गेस्ट टीचर्स कई बार कर चुके आंदोलन

बता दें कि गेस्ट टीचर्स लंबे समय से एक्स-ग्रेसिया का लाभ देने की मांग को उठा रहे हैं. प्रदेश में गेस्ट टीचरों की संख्या का आंकड़ा करीब 12 हजार है और इनमें से ज्यादातर टीचर 40 साल से ज्यादा उम्र के है. नियमितिकरण सहित कई अन्य मांगों को लेकर ये गेस्ट टीचर्स कई बार सरकार के खिलाफ धरना- प्रदर्शन कर चुके हैं और इस दौरान कुछ टीचरों की मृत्यु भी हो चुकी है. ऐसे में गेस्ट टीचरों द्वारा मृतक शिक्षकों के परिजनों को नौकरी देने की मांग भी उठाई जा रही है.

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