चंडीगढ़ । 11 मार्च हरियाणा सरकार ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए SLC ( स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया. अब बच्चे राज्य के किसी भी स्कूल में बिना SLC के एडमिशन ले पाएंगे. बता दें कि पिछले साल भी सरकार ने 15 जून के आसपास इस अनिवार्यता को समाप्त करने के आदेश दिए थे.
सरकार ने स्कूलों में प्रवेश के लिए एसएलसी अनिवार्यता को किया समाप्त
लेकिन प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आकर 15 दिन बाद ही इस फैसले को वापस ले लिया गया था और स्कूलों में एडमिशन के लिए एसएलसी की अनिवार्यता को लागू कर दिया था. जिसको लेकर सरकार की काफी किरकिरी हुई थी. इस बार सरकार द्वारा यह फैसला काफी विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आया है. इसको लेकर सरकार ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों सहित मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है. जिसमें लिखा गया है कि बिना SLC वाले बच्चों के लिए एमआईएस अधतन व्यवस्था पोर्टल पर संभव होगी.
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