फरीदाबाद । हरियाणा के फरीदाबाद जिलें के गांव खोरी में अवैध कब्जों से हटाएं गए परिवारों को जिला प्रशासन फरीदाबाद ने राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है. इस गांव से विस्थापित किए गए लोगों को 6 महीने तक प्रति माह दो हजार रुपए की राशि दी जाएगी. फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि नगर निगम को पहले चरण में 1403 योग्य आवेदनों की सूची प्राप्त हुई है.
इन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शपथपत्र दाखिल करें तथा अपने बैंक अकाउंट की जानकारी मुहैया करवाए ताकि उनको अंतिम आवंटन पत्र जारी करने व दो हजार रुपए प्रति माह की दर से 6 महीने का मुआवजा राशि जारी करने संबंधी आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा सके.
इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे उपरोक्त दस्तावेज नगर निगम द्वारा राधा स्वामी सत्संग भवन सूरजकुंड में निगम के स्थापित अस्थाई कार्यालय में 25 जनवरी 2022 तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अपने आवेदन के टोकन नंबर के साथ जमा करवा सकते हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सितंबर 2021 में फरीदाबाद के खोरी गांव में बड़े स्तर पर अवैध कब्जों को हटाया गया था. इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर विपक्षी दलों ने जमकर निशाना साधा था और इन लोगों को पुनः स्थापित करने की जोरदार मांग की थी. इसके बाद सरकार ने वहां से विस्थापित किए गए लोगों को निगम की डबुआ कॉलोनी में बने ईडब्ल्यूएस क्वार्टरों में पुन स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की थी और उसके अन्तर्गत इन लोगों को स्थापित करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी.
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