हरियाणा में नए साल से कलेक्टर दरों में होगी बढ़ोतरी, रजिस्ट्री के लिए देना होगा इतना चार्ज

फतेहाबाद | नए साल से शहर की सभी रिहायशी कॉलोनियों, व्यावसायिक भूखंडों और कृषि भूमि की कलेक्टर दरों में 10 से 14 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. इसके साथ ही, अनाज मंडी में दुकान की कीमत एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ 10 लाख रुपये कर दी गई है. सोमा, अल्फा जैसी आवासीय कॉलोनियों में आवासीय भूखंडों के पंजीकरण पर अब 12 प्रतिशत अधिक खर्च करना होगा.

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अनुमति के लिए जिला उपायुक्त को भेजा

राजस्व विभाग ने बढ़ी हुई कलेक्टर दरों का प्रारूप तैयार कर अनुमति के लिए जिला उपायुक्त को भेज दिया है. इस पर उपायुक्त ने लोगों से ऑनलाइन आपत्ति मांगी है. इसके बाद 1 जनवरी 2023 से नई कलेक्टर दरें लागू होंगी यानी शहर के प्लाट धारकों को अब अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए पहले की तुलना में 10 से 14 प्रतिशत अधिक फीस देनी होगी.

कोरोना काल में और उसके बाद भी प्रॉपर्टी बाजार में आई मंदी को देखते हुए सरकार ने कहीं भी कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाया. अब तीन साल बाद कलेक्टर रेट बढ़ रहे हैं. वर्ष 2020-21 के बाद अब 2023-24 के लिए नई कलेक्टर रेट लागू की जा रही है.

23 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं लोग

हर्ष खनगवाल (जिला राजस्व अधिकारी) ने बताया कि जिला फतेहाबाद में भूमि की कलेक्टर दरें निर्धारित की गई हैं. कलेक्टर रेट निर्धारित कर प्रस्तावित सूची पोर्टल पर डाल दी गई है. यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इन निर्धारित कलेक्टर दरों पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो वे 23 दिसम्बर तक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं.

इसके बाद सभी आपत्तियों एवं शिकायतों को दूर करने का समय दिया जायेगा. इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सभी जिलों के कलेक्टर रेट ड्राफ्ट को राज्य स्तर पर अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. 1 जनवरी 2023 को अंतिम कलेक्टर रेट प्रकाशित किया जाएगा. कलेक्टर रेट निर्धारित करने के लिए कमेटी का भी गठन किया गया.

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