फतेहाबाद | हरियाणा के टोहाना में जलेबी बाबा के नाम से मशहूर अमरपुरी उर्फ बिल्लू को फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कई महिलाओं और एक नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया है. दोषी को 7 जनवरी शनिवार को सजा सुनाई जाएगी. दोषी अमरपुरी का असली नाम अमरवीर था जिसे बाबा का रूप धारण कर बदल लिया था. अमरपुरी पर 100 से ज्यादा महिलाओं से रेप का आरोप है. इतना ही नहीं, उस पर रेप करते हुए महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगा था. इस मामले में महिलाओं की ओर से सरकारी अधिवक्ता ओमप्रकाश बिश्रोई, टोहाना के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कृष्ण रंगा व संजय वर्मा पेश हुए.
ये रही दिलचस्प कड़ी
इस मामले में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि अभियुक्तों को दोषी ठहराने की प्रक्रिया के दौरान फास्टट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश एक प्राथमिकी में तीन से अधिक अपराधों को शामिल करने के लिए सहमत नहीं थी. जिसके बाद उन्होंने इस तरह के एक अन्य मामले का संदर्भ मांगा. पीड़ित पक्ष के वकीलों ने नोएडा के कुख्यात निठारी कांड के तथ्य कोर्ट में पेश किए. निठारी कांड में भी दोषी ने कई बच्चों की हत्या की थी और उस मामले में सभी मामलों को एक प्राथमिकी में जोड़ दिया गया था.
ऐसे दिया गया बाबा को दोषी करार
निठारी कांड का तथ्य न्यायालय में रखे जाने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह ने इस मामले में आरोपी अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को दोषी करार दिया. पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय कृष्ण रंगा ने अदालत से इसे दुर्लभतम अपराध मानने की अपील की और दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की.
हालांकि, दोषी की सजा पर बहस सात जनवरी को होगी. अमरपुरी के कब्जे से अफीम और नशीली गोलियां भी बरामद की गईं जिस कारण एनडीपीएस का एक मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है.
इस तरह मामले का हुआ खुलासा
टोहाना के वार्ड नंबर 19 में रहने वाले जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी का एक अश्लील वीडियो जुलाई 2018 में इंटरनेट पर वायरल हुआ था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद टोहाना पुलिस हरकत में आई और 20 जुलाई 2018 को बाबा को गिरफ्तार कर लिया. उसकी तलाश के दौरान शिविर में महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो का जखीरा मिला जिसमें बाबा टोहाना व पंजाब क्षेत्र की महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था.
इसके बाद, कई महिलाओं ने आगे आकर अमरपुरी के खिलाफ शिकायत दी. इसमें एक नाबालिग के परिजन भी शामिल थे. बताया गया है कि करीब 20 साल पहले अमरवीर के नाम से टोहाना में जलेबी की ठेला लगाता था और बाद में वह बाबा बन गया. जिसके कारण उन्हें जलेबी बाबा कहा जाने लगा.
ऐसे में इस मामले की सुनवाई पहले टोहाना कोर्ट और बाद में फतेहाबाद के फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और गुरुवार की शाम फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को दोषी करार दिया. शनिवार को मामले में सजा सुनाई जाएगी.
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