नई दिल्ली, PPF Tax Saving | पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश का एक शानदार जरिया है, इसमें निवेश करके आप बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही आपको टैक्स में भी छूट दी जाती है. यह निवेश E.E.E कैटेगरी में आता है, यानी कि निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर ही आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना होता. PPF में निवेश करने पर जहां आपको एक ओर शानदार ब्याज मिलता है, वही दूसरी ओर सालाना 1.5 लाख रूपये के निवेश पर टैक्स छूट भी मिलती है.
आज की करे PPF की इस स्कीम में निवेश
इसी वजह से लोग PPF में निवेश करना काफी पसंद करते हैं. यदि आप भी पीपीएफ में निवेश करने का मन बना रहे है, तो आज की यह खबर आपके लिए काफी अहम होने वाली है. PPF में निवेशको कों न सिर्फ एश्योर्ड रिटर्न मिलता है, बल्कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रूपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है.
कई बार PPF निवेश की लिमिट खत्म होने के बाद भी निवेशकों के पास पैसे बच जाते हैं और उन्हें निवेश के विकल्प की तलाश रहती है. टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि आप शादीशुदा है, तो आप अपनी पत्नी या पति के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलकर उसमें अलग से 1.5 लाख रूपये निवेश कर सकते हैं.
शादीशुदा लोगों के लिए शानदार ट्रिक
एक्सपर्ट के अनुसार यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, तो इसकी लिमिट भी दुगनी हो जाती है, परंतु फिर भी इनकम टैक्स की छूट की सीमा 1.5 लाख रूपये ही रहती है. PPF निवेश की लिमिट दुगनी होकर 3 लाख रूपये हो जाती है. इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के अनुसार आप की ओर से पत्नी को दी गई राशि या गिफ्ट से हुई आय कों भी आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा . वही पीपीएफ के मामले में जो कि EEE कैटेगरी की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है, क्लबिंग के प्रावधानों का कोई भी असर नहीं पड़ता.
इसमें जब भविष्य में आपके पार्टनर का पीपीएफ खाता मैच्योर होगा, तब आपके पार्टनर के पीपीएफ खाते में शुरुआती निवेश से होने वाली आय को आपकी आय में साल दर साल जोड़ा जाएगा. इस वजह से यह विकल्प शादीशुदा लोगों को पीपीएफ खाते में अपने योगदान को दुगना करने का मौका भी देता है. यह उन लोगों के लिए खास विकल्प है जो कम जोखिम उठाना चाहते हैं. जुलाई- सितंबर तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1% तय की गई है.
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