ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI ने जारी किया नया नियम, 1 जुलाई 2022 से होगा लागू

नई दिल्ली | ऑनलाइन पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए एक बेहद ही जरुरी खबर है. बता दें कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) की ओर से मर्चेंट वेबसाइट पर आनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड को टोकनाइज्ड करने का आदेश जारी किया गया है. यह नया नियम 1 जुलाई 2022 से देशभर में लागू हो जाएगा.

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टोकनाइजेशन क्या है

टोकनाइजेशन का मतलब क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी को टोकन नामक वैकल्पिक कोड से बदलना है. इस व्यवस्था के तहत, ऑनलाइन व्यापारियों को अब अपने यूजर्स के कार्ड को अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर करने के लिए कार्ड डेटा के बजाय टोकन नंबरों का उपयोग करना होगा.

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टोकननाइजेशन के लाभ

बता दें कि कार्ड की जानकारी साझा करने से धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है. ऐसे में धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई की तरफ से आनलाइन पेमेंट के लिए व्यापारियों को खास तरह के कोड को स्टोर करने का निर्देश दिया है, जो कि आपके वास्तविक कार्ड नंबर नहीं होंगे.

टोकन कहां- कहां होगा मान्य

एक टोकन केवल एक कार्ड और एक व्यापारी के लिए ही मान्य होगा. अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक ई-कॉमर्स साइट के लिए टोकनाइज्ड करते हैं, तो उसी कार्ड का दूसरी साइट पर एक अलग टोकन होगा. इसके अलावा, आप लेन-देन करने के लिए किसी भी कार्ड पर टोकन का अनुरोध कर सकते हैं. खास बात यह है कि कार्ड को टोकनाइज्ड करने के लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा. यह सुविधा पूरी तरह से फ्री में उपलब्ध होगी.

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क्या कार्ड को टोकनाइज्ड कराना अनिवार्य है

हालांकि कार्ड को टोकनाइज्ड कराना अनिवार्य भी नहीं है. जब आप आनलाइन शापिंग करते हैं तो आप या तो एक टोकन बनाते हैं और इसके भविष्य में इस्तेमाल के लिए खास वेबसाइट पर स्टोर करते हैं. मौजूदा समय में आनलाइन शापिंग के दौरान कार्ड की जानकारी दर्ज करनी होती है. हालांकि अब आरबीआई ने 30 जून 2022 से पहले से स्टोर किसी भी डेटा को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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