नई दिल्ली | मौजूदा समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश लेनदेन को लेकर काफी सतर्क हो गया है. बता दें कि पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और विभिन्न इन्वेस्टर्स प्लेटफॉर्म जैसे म्यूच्यूअल फंड, बैंक, ब्रोकर आदि ने नगद कैश लेनदेन को लेकर नियमों को काफी सख्त कर दिया है. अब निवेश और लोन देने वाली संस्थाओं की तरफ से एक लिमिट तक ही कैश लेनदेन की परमिशन दी जाती है.
यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेज दिया जाता है. कई ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिस पर इनकम टैक्स की नजर रहती है. आज की इस खबर में हम आपको इसी बारे में डिटेल से जानकारी देंगे.
कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े कुछ जरूरी नियम
यहाँ पर नीचे कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े कुछ जरूरी नियम दिए गये है आप ज्यादा जानकारी के लिए इन्हें पढ़ सकते है:
बिक्री और खरीद अचल संपत्ति: संपत्ति रजिस्ट्रार, जो कर अधिकारी है उसको 30 लाख रूपये या फिर 30 लाख रूपये से ज्यादा रुपए की राशि के लिए किसी निवेश या अचल संपत्ति की बिक्री का खुलासा करना होगा.
बैंक फिक्स डिपाजिट: अगर आप बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो यह कैश डिपॉजिट 10 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से घोषणा की गई है कि बैंकों को इस बारे में जानकारी देनी होगी कि व्यक्तिगत जमा एक या एक से ज्यादा एफडी में निर्धारित सीमा से अधिक है या नहीं.
बैंक बचत खाता जमा: अगर हम बैंक खाते में नगद कैश जमा की लिमिट की बात करें तो यह लिमिट 10 लाख रूपये रखी गई है. अगर कोई बचत खाता धारक एक फाइनेंसियल ईयर के दौरान 10 लाख रूपये से ज्यादा जमा करवाता है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसके पास नोटिस भेजा जाएगा.
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नियमों के अनुसार, यदि आप 1 लाख रूपये या फिर उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान नगद में करते हैं तो आपको इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा.
डिबेंचर, शेयरों और बांड में इन्वेस्ट: अगर आप टॉप म्युचुअल फंड या डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टर्स को सूचित करना चाहिए. किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कैश लेनदेन 10 लाख रूपये से ज्यादा ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए.
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