नई दिल्ली | इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सभी लोग साल 2021 -22 का आइटीआर भर रहे हैं. इस साल से इंडिविजुअल लोगों को 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा, अंतिम डेट आने में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं. यदि आप अंतिम डेट के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको जुर्माने का भुगतान करना होगा. साथ ही अबकी बार कुछ लोगों को आईटीआर भरने में ढाई लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट भी दी जा रही है.
इन लोगों को मिल रही है ITR में ढाई लाख रुपये की छूट
सामान्य तौर पर जिनकी उम्र 60 साल से कम होती है और यदि उन लोगों की सालाना इनकम ढाई लाख रुपए से ज्यादा है तो वह टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं. ऐसे लोगों पर ढाई लाख से ज्यादा इनकम होने पर ही टैक्स लगता है. सामान्य तौर पर ढाई लाख से 5 लाख रूपये सालाना इनकम पर 5% टैक्स कटता है.
वहीं, सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होती है, परंतु 80 साल से कम ऐसे लोगों को भी टैक्स देना होता है. यदि इन लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रूपये या इससे ज्यादा है यह टैक्स ब्रैकेट में आते है . इससे ज्यादा इनकम होने पर ही इन्हें टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, साथ ही इन लोगों को 50 हजार रूपये की एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है.
वहीं कुछ लोगों को वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में भी रखा जाता है. इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो. इन लोगों को टैक्स दाखिल करने में एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है. यदि इनकी इनकम 5 लाख रूपये सालाना से ज्यादा होती है, तभी इन्हें टैक्स का भुगतान करना होता है. जिसके कारण सामान्य करदाताओं की तुलना में इनको अतिरिक्त 2.5 लाख रूपये की छूट पहले से ही मिल जाती है.
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