नई दिल्ली | आजकल नकली सिम कार्ड के धोखाधड़ी के केस काफी सामने आ रहे हैं. अब नकली सिम कार्ड की धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग की तरफ से तेजी से कार्य किया जा रहा है. इसी दिशा में नो योर कस्टमर (KYC) प्रोसेस को बदलने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है. साथ ही, एक आईडी पर जारी किए जाने वाले सिम कार्डों की संख्या भी घटाकर पांच की जा सकती है. बता दें कि मौजूदा नियम के अनुसार आप एक आईडी पर 9 सिम एक्टिवेट कर सकते हैं.
जल्द होगा सिम से जुड़े बड़े नियमों में बदलाव
वहीं, जम्मू- कश्मीर असम सहित उत्तर पूर्व राज्य की आईडी पर 6 सिम ही एक्टिव हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार KYC वेरीफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जा सकता है. इसके लिए डिजिटली Verified डॉक्यूमेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी आईडी के मुद्दे से निपटने के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना कर KYC मेकेनिज्म बनाने पर चर्चा की जा रही है.
इस प्रक्रिया पर तेजी से किया जा रहा कार्य
DOT की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट विंग सिम कार्ड वेरिफिकेशन के मुद्दे पर काम कर रही है. ये विंग नेशनल वर्किंग ग्रुप की सलाह से 6 महीने के अंदर ही KYC के नए नियम जारी कर सकती है. नेशनल वर्किंग ग्रुप में आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल है.
KYC नॉर्म्स में Dot 2 महीने के अंदर टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर प्रोटेक्शन पोर्टल पैनइंडिया लॉन्च करने की योजना बना रहा है. मौजूदा समय में यह पोर्टल आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू- कश्मीर जैसे राज्यों में एक्टिव है.
सेल्फ KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस
- इसके लिए आपको अपने परिवार/ रिश्तेदारों/ परिचित व्यक्तियों के मोबाइल नंबर का भी उपयोग किया जा सकता है.
- इसके बाद, दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजकर कस्टमर का वैरिफिकेशन किया जाएगा
- वैरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफाइड Pol/ PoA डॉक्यूमेंट या लाइसेंसधारी के डिजिलॉकर डिटेल्स का यूज किया जाएगा.
आधार से वेरिफिकेशन
- कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में ऑटोमेटिक सभी डिटेल आ जाएंगे.
- CAF में अन्य सभी आवश्यक फील्ड ग्राहक द्वाटा पोर्टल / ऐप/वेबसाइट पर भरना होगा.
- कस्टमर को अपनी क्लीयर लाइव फोटो या वीडियो को अपलोड करना होगा.