गुरुग्राम में ऐसे फ्लैटों की रजिस्ट्री वालों पर होगी कार्रवाई, अब नियम हुए सख्त

गुरूग्राम | गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लाइसेंस कालोनियों में 180 वर्ग गज से कम अथवा एक से अधिक तल पर निर्मित एक से अधिक यूनिट (दो से चार फ्लैटों में खण्ड) की रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदारों एवं रजिस्ट्री क्लर्क के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. कुमार यादव ने यह आदेश राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिया है.

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दरअसल, उपायुक्त निशांत कुमार यादव (DC Nishant Kumar Yadav) गुरुग्राम ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान टाउन प्लानिंग के डीटीपीई अमित मधोलिया भी मौजूद रहे. डीटीपीई ने बैठक में यह मुद्दा उठाया था कि लाइसेंस कॉलोनी के पालम विहार के प्रखंड सी-2 के आवासीय भवनों में राजस्व अधिकारियों द्वारा एक मंजिल पर दो से चार फ्लैट का निर्माण कराया जा रहा है जिनका पंजीयन राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जबकि हरियाणा बिल्डिंग कोड नियमों के हिसाब से स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिलों का निर्माण किया जा सकता है और एक मंजिल पर केवल एक यूनिट पंजीकृत की जा सकती है और वह भी डीटीपी योजना द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाण पत्र के मामले में.

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नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

अधिकारियों के अनुसार रजिस्ट्री को लेकर तहसीलों में असमंजस की स्थिति थी जिसके चलते बुधवार व गुरुवार को तहसीलदारों ने पंजीयन नहीं कराया, लेकिन तहसीलदार दर्पण कंबोज ने कहा कि रजिस्ट्री उपायुक्त के आदेशानुसार की जाएगी.

आबियान वसूली और सरकारी वसूली पर जोर

उपायुक्त ने नहर की वसूली की समीक्षा के दौरान राजस्व अधिकारियों को इस कार्य में सहयोग नहीं करने वाले नंबरदारों की रिपोर्ट भिजवाने को कहा ताकि उन नंबरदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. साथ ही ये भी कहा कि ऐसे नम्बरदारों को एक बार और मौका दो और पिछले नंबर का रहा कोई रिकार्ड न दें तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएं.

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उपायुक्त ने सरकारी राजस्व की वसूली के संबंध में राजस्व अधिकारियों को दोषी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कर सरकारी धन की वसूली करने को कहा है. कुर्की का अधिकार एसडीएम के पास होता है. नीलामी की आवश्यकता होने पर उपायुक्त द्वारा नीलामी का आदेश दिया जा सकता है. बैठक में अनु श्योकंद एसडीएम गुरुग्राम, जितेंद्र गर्ग सोहना के एसडीएम, सतीश यादव बादशाहपुर के एसडीएम, प्रदीप कुमार पटौदी के एसडीएम, मनबीर सिंह जिला राजस्व अधिकारी और सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद थे.

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समय सीमा में निराकरण हेतु दिशा निर्देश

राजस्व अधिकारियों की बैठक में उपायुक्त ने 12 सितंबर तक फसलों की गिरदावरी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, नहरी आबियान की वसूली, सरकारी धन की वसूली, ऑनलाइन जमाबंदी, राजस्व न्यायालय के आदेश दिए. प्रकरणों के निराकरण एवं स्वामित्व योजना के विवादों की सुनवाई एवं समय-सीमा में निराकरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए.

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